नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा के नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर और अनुभवी भाजपा विधायक निंबेन आचार्य और दो अन्य को सोमवार (12 फरवरी) को 2009 के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई। मोरबी मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व विधायक और एक अन्य व्यक्ति समेत सभी को सजा सुनाते हुए 30 दिनों के अंदर आदेश को चुनौती देने का अवसर दिया है। कच्छ जिले के भुज से विधायक आचार्य, पूर्व भाजपा विधायक कांति अमरुतिया और पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक मनोज पानारा पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला सौराष्ट्र के मोरबी संसदीय क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है, जहां निंबेन, अमरुतिया और पानारा चुनाव प्रचार कर रहे थे। अमरुतिया मोरबी के पूर्व विधायक हैं। अदालत ने इन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश करने का दोषी पाया है।