नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में घिरे आप के इन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से उसके इस फैसले के सभी तथ्यात्मक पहलुओं का जिक्र करते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है. कोर्ट अब इस मामले की 7 फरवरी को सुनवाई करेगा.

बता दें कि संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने का दोषि पाते हुए अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी थी.

इस मामले में आप के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें आयोग्य घोषित किए जाने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले पर पिछसी सुनवाई केस को डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया था और साथ ही चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश भी दिया है कि वह दिल्ली में उपचुनाव की तारीखें न घोषित करे.