आपने रेडी टू मूव (तैयार मकान) घर खरीदा है, तो आपको उस पर जीएसटी नहीं चुकाना होगा. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने इसे लेकर सफाई जारी की है.

CBEC ने ट्विट कर बताया कि GST वस्तु और सेवाओं की सप्लाई पर लागू होता है, लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है. ऐसे में इस पर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा.

अगर किसी खरीदार ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पहली जुलाई से पहले पूरी पेमेंट के बजाय कुछ पेमेंट की है तो उसपर पेमेंट पर भी GST लागू नहीं होगा.
लेकिन पहली जुलाई या इसके बाद जो बची हुई पेमेंट की जाएगी उस पर 12 फीसदी की दर से GST वसूला जाएगा.