नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को जनगणमन के बराबर मानने से इनकार किया है. कोर्ट में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

जनहित याचिका में कहा गया था कि वंदे मातरम का अपमान करने वालों के खिलाफ वही कार्रवाई हो जो जनगणमन का अपमान करने वालों के खिलाफ होती है. 1971 में बने कानून के मुताबिक जनगणमन का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता.

याचिका में मांग की गई थी कि कानून में बदलाव कर उसमे वंदे मातरम को भी शामिल किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.