कर्नाटक विधानसभा ने राज्य में सिविल सेवा पदों में आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति हासिल करने वाले सरकारी सेवकों की वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित प्रावधान वाले विधेयक को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इस विधेयक को आम तौर पर एससी-एसटी प्रोन्नति विधेयक कहा जाता है.

विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचंद्र ने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों के साथ मशविरा कर यह विधेयक लाया गया है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी कहा कि यह विधेयक एससी और एसटी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है. यह विधेयक 14 नवंबर को विधानसभा में पेश किया गया था.