नई दिल्ली: दिल्ली में फतेहपुर बेरी के भाटी माइंस इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना में 18 दिन की बच्ची को सुअर ने मार डाला। हद तो यह रही कि जब यह घटना हुई तो बच्ची को उसकी मां दूध पिला रही थी। पुलिस को दिए बयानों में परिजनों ने बताया कि सुअर पीछे से आया और बच्ची को मुंह में दबाकर भाग गया। इसके बाद परिजनों ने बच्ची को सुअर के मुंह से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सुअर ने बच्ची को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद बच्ची को घायल हालत में एम्स के ट्रामा सेंटर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसको इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया।

दक्षिणी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त चिनमॉय बिस्वाल ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में शुक्रवार को 12 बजकर 45 मिनट पर सूचना मिली थी कि एक सुअर ने बच्ची को काट लिया है। जानकरी के मुताबिक, 28 साल का राजपाल अपने परिजनों के साथ भाटी माइंस की संजय कॉलोनी में रहता है। उसके परिवार में पत्नी पूजा और दो बेटे 5 साल का मयंक और दो साल का शौर्य है। 20 दिन पहले उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने पुष्पा रखा गया था। पूजा शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे बेटी को घर के बाहर दूध पिला रही थी। इस दौरान एक सुअर पीछे से आया और बच्ची को लेकर भाग गया। जब पूजा ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गये और उसे छुड़ाने के लिए भागे, इस दौरान सुअर ने बच्ची को फेंक दिया और उसने बच्ची को अपनी दांतो से कई बार वार किए। लोगों ने शोर मचाकर किसी तरह उसे छुड़ाया। इसके बाद बच्ची को एम्स के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले की जांच फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस कर रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में सुअरों का आतंक है। पिछले कई दिन बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों में कई बार बच्चों पर हमला कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में लोगों ने सुअर पाल रखे हैं। बच्च्ी के पिता राजपाल ने कहा कि सुअर पालन की लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इससे लोगों को परेशानी है। सुअरों के परेशन करने के संबंध में कई बार शिकायत कर चुका था लेकिन मालिक ने इसे अनसुना कर दिया।
चिनमॉय बिस्वाल (अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला) का बयान – इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिला फ पालतू पशु पालने संबंधी नियमों में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सुअर का मालिक कौन था, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 289 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया है।