लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी राम नाईक ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती पर तात्कालिक रूप से रोक लगा दी है। कुलाधिपति ने यह भी कहा है कि सम्पन्न हो चुके साक्षात्कारों के परिणाम अभी घोषित न किए जाए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी संशोधित विनियमों को परिनियमावली में समाहित करने के बाद शैक्षिक पदों पर चयन प्रक्रिया पुनः नये नियमों के अनुसार प्रारम्भ की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया गया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभ्यर्थी पुनः आवेदन करता भी है तो उसे अपेक्षित शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में शैक्षिक पदों पर भर्ती में अनियमितता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल श्री राम नाईक ने बैठक बुलाई थी। बैठक में विशेष रूप से कुलपति प्रो0 यदुनाथ दुबे, राज्यपाल के सचिव श्री चन्द्रप्रकाश, विशेष कार्याधिकारी श्री राज्यपाल डाॅ0 राजवीर सिंह राठौर एवं कुलपति के विशेष कार्याधिकारी श्री राघवेन्द्र मिश्र उपस्थित थे। 8 अप्रैल 2017 को जारी शासनादेश के अनुसार नये नियमों को विश्वविद्यालय परिनियमावली में समाहित करने के पश्चात् भर्ती करने के आदेश थे परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा पुराने नियमों से ही भर्ती की जा रही थी, जिसके संबंध में राज्यपाल से शिकायत की गई थी। बैठक में राज्यपाल ने शैक्षिक पदों पर भर्ती समेत अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

राज्यपाल ने बैठक में दीक्षांत समारोह की तिथि पुनः निर्धारित करने एवं मुख्य अतिथि के रूप में किसी शिक्षाविद् को आमंत्रित करने हेतु कहा है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह 27 अक्टूबर को होना निर्धारित था, परन्तु शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्रों की हड़ताल के कारण वह समय से नहीं हो सका। राज्यपाल ने निकाय चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किसी शिक्षाविद् को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा है।

श्री नाईक ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही हड़ताल को समाप्त करने के संबंध में कहा है कि प्राथमिकता पर आवश्यक कदम उठाकर विश्वविद्यालय परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाए। हड़ताल करने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों से वार्ता कर उनकी नियमान्तर्गत समस्याओं का निराकरण किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की समस्याओं के संबंध में प्रस्ताव कुलाधिपति सचिवालय को शीघ्र प्रेषित करें। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-68 के अंतर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों के संबंध में 15 दिन में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने के भी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में रिक्त प्रशासनिक पद जैसे कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव पर भर्ती के लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा शासन स्तर पर कार्यवाही किए जाने हेतु राज्यपाल ने आश्वासन दिया है।