दिल्ली: राम विलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने झारखंड में संतोषी नाम की बच्ची की भूख से मौत को लेकर अख़बारों में प्रकाशित खबरो पर काफी दुःख प्रकट किया है|
पासवान ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद भी तीन माह तक राशन नहीं मिलना चिंता का विषय है| कानून में इस बात का प्रावधान है कि राशन नहीं मिलने के स्थिति में लाभार्थी को न्यूनतम समर्थक मूल्य (MSP) का सवा गुना खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाये|
इस मामले में केंद्र सरकार से झारखण्ड राज्य को प्रति माह अनाज का आवंटन किया गया है| राज्य सरकार ने भी उसका उठाव FCI से समय से कर लिया है| ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के स्तर पर अनाज नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाना चाहिए था दूसरी और अनाज नहीं मिलने की जाँच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब करवाई की जानी चाहिए|
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने नए खाद्य सचिव, भारत सरकार, श्री रवि कान्त से इस बात की जाँच करने का निर्देश दिया है|
केंद्र सरकार इस पूरी घटना के तथ्यों की जांच के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय टीम भी भेज रही है| और राज्य सरकार से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजने के लिय कहा गया है|
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