नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जेएनयू के गायब छात्र नजीब अहमद के मामले में सीबीआई और दिल्ली पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है. डीआईजी खुद इस केस को सही तरीके से सुपरवाइज़ नही कर रहे.

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि संदिग्ध का पॉलीग्राफी टेस्ट क्यो नही कराया गया? सीबीआई से कोर्ट ने ये भी पूछा कि संदिग्धों के व्हाट्सअप की जानकारी क्यो नही आई? दिल्ली हाइकोर्ट ने सीबीआई से कहा आज सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, उससे कहीं बेहतर रिपोर्ट दाखिल कर सकती थी.

लेकिन ऐसा नहीं किया गया.आज सीबीआई ने एक सील बंद स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी. इसी रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं
सीबीआई को बेहतर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है.

इससे पहले सीबीआई ने 6 सितम्बर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी तब भी कोर्ट सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई थी.

वहीं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीधे तौर पर डीआईजी की कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठाए हैं.