नई दिल्ली: आठ साल पहले शहर के चर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह व इसके साथी राजेश राय की गोली मारकर हत्या करने के मामले मे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विधायक मुख्तार समेत आठ लोगों को बरी कर दिया है। इसी मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया है। फैसला आते ही मुख्तार समर्थको में खुशी की लहर दौड़ गई।
आपको बता दें कि ठेकेदार मन्ना सिंह व इनके साथी राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को शहर कोतवाली के नरई बांध के पास यूनियन बैंक के समीप बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले मे हरेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार समेत 11 पर केस दर्ज किया था।
आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान 22 गवाह में से 17 गवाह पेश किए गए। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने फैसला बुधवार को सुनाया।
इसमें मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी हनुमान पांडे, उमेश सिंह, संतोष सिंह अनुज कन्नौजिया, पंकज सिंह, उपेंद्र व रजनीश को बरी कर दिया। जबकि अमरेश कन्नोजिया, अरविंद यादव व जामवंत उर्फ राजू को सजा सुनाई। जैसे ही फैसला आया मुख्तार समर्थक खुशियों से झूम उठे। फैसले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे।
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