नई दिल्ली: असम सरकार की नई जनसंख्या नीति के तहत ऐसे लोग पंचायत, नगरपालिका चुनाव और सरकारी नौकरी के लिए अपात्र होंगे जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे। असम विधान सभा में शुक्रवार (15 सितंबर) को लंबी बहस के बाद ये कानून पारित किया गया। असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हेमंत बिस्व सर्मा ने विधेयक को विधान सभा में पेश करते हुए कहा कि राज्य की सेवा शर्तों को जल्द ही नए कानून के हिसाब से बदला जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद असम के सभी सरकारी कर्मचारियों पर “दो बच्चों” की नीति लागू होगी।
असम में बीजेपी की सरबानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकारी है। असम में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। हेमंत बिस्व सर्मा ने सदन में कहा कि राज्य की नई जनसंख्या नीति जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने और सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य बेहतरी के लिए बनाई गई है। बीजेपी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करेगी कि विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए ऐसा ही कानून बनाया जाए जिससे जिनके दो बच्चों से ज्यादा हों वो विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकें।
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