सुलतानपुर। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान अन्य पार्टियों के समर्थकों की पिटाई करने एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत अन्य आरोपों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार आजाद की अदालत ने आप नेता कुमार विश्वास व उनके छह समर्थकों को 10 हजार कीमती जमानतीय वारंट जारी कर तलब किया है। सुनवाई के लिए आगामी 25 अगस्त की तिथि तय की गयी है।

मामला कमरौली थाना क्षेत्र के सिन्दुरवा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले इशराक ठाकुर ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 14 मार्च 2014 को हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक कुमार विश्वास अपने 60-65 अज्ञात साथियों के साथ काफिला लेकर उसके गांव पहुंचे और अन्य पार्टी के समर्थकों पर अपनी पार्टी का प्रचार करने का दबाव बनाने लगे। उन लोगों ने विरोध जताया तो कुमार विश्वास व उनके समर्थकों ने मारा-पीटा भी। इस मामले में तफ्तीश के उपरांत पुलिस ने कुमार विश्वास व उनके समर्थक किरन सिंह, शशांक मौर्य, प्रियंका सिंह, अजपाल सिंह, अभिजीत शुक्ल, अविनाश त्रिपाठी के खिलाफ कई गम्भीर आरोपों में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसी मामलें में कुमार विश्वास समेत अन्य आरोपी कई तिथियों से गैर हाजिर है। जिस पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए सीजेएम विजय कुमार आजाद ने कुमार विश्वास समेत अन्य आरोपियों पर जमानतीय वारंट-10000 जारी कर आगामी 25 अगस्त के लिए तलब किया है।

महंगा पड़ गया कुमार विश्वास को अमेठी से चुनाव लड़ना

कुमार विश्वास को अमेठी जिले से लोकसभा चुनाव लड़ना काफी महंगा पड़ गया। कुमार विश्वास के खिलाफ चल रहा यह पहला मामला नही है। इनके खिलाफ करीब आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। जोकि गौरीगंज, कमरौली व अमेठी थाना क्षेत्र से जुडे़ हुए है। जिनका विचारण एसीजेएम षष्ठम अनिल कुमार सेठ, जेएम सर्वाेत्तमा नागेश शर्मा व सीजेएम विजय कुमार आजाद की अदालत में चल रहा है। न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ की अदालत में कुछ महीने पूर्व कुमार विश्वास को जमानत के लिए कई घंटे कटघरे में भी खड़ा होना पड़ा था।