नई दिल्ली: बैंक खाते में ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान नुक़सान होने पर अब खामियाज़ा ग्राहक नहीं बल्कि बैंक उठाएगा. इसके लिए ऑनलाइन फ्रॉड के तीन दिन के भीतर बैंक से शिकायत करनी होगी.
जिस दिन आप शिकायत करेंगे, उसके 10 दिन के भीतर अंदर वह रकम आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी लेकिन अगर कस्टमर थर्ड पार्टी फ्रॉड की जानकारी देने में 3 दिन से ज़्यादा का वक्त लेता है तो उसे 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा. इंटरनेट बैंकिंग वाले कस्टमर्स के अकाउंट और कार्ड से अनअथॉराइज्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी किया है.
हालांकि अगर अकाउंट होल्डर किसी से अपना पासवर्ड शेयर करता है और उसके बाद फ्रॉड का मामला सामने आता है तो उसे ख़ुद ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा. ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए आरबीआई ने हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूरी कर दिया है. साथ ही अलर्ट पर एक रिप्लाई का ऑप्शन भी होगा.
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