आसिफ मिर्जा

लखनऊ । रेप के आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एसपी नेता गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी पुलिस ने अब एक नया प्लान बनाया है। गायत्री प्रजापित के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी गायब है पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है।

गायत्री के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों सहित सभी मार्गों पर पुलिस नजर रख रही है। सोमवार को गायत्री के दिल्ली में होने की संभावना पर कुछ विशेष टीमों को दिल्ली में प्रवेश के सभी सड़क मार्ग, रेलवे स्टेशन और एअरपोर्ट पर नजर रखने के लिए भी लगाया गया है।

इंटेलीजेंस की रिपोर्ट है कि गायत्री का छोटा बेटा दिल्ली में ही मौजूद है। वह वकील के साथ सुनवाई की तैयारी में जुटा है। पुलिस ने पूछताछ के लिए दो बार उसे भी पकड़ने का प्रयास किया।

वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी एक्ट) की धारा सात भी बढ़ाने की मांग की है। नूतन ने इस संबंध में डीजीपी जावीद अहमद व अन्य अफसरों को ई-मेल भेजा है।

नूतन के मुताबिक गायत्री के खिलाफ एफआईआर में बालू खनन का पट्टा देने का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। यह पीसी एक्ट की धारा सात में किसी लोकसेवक द्वारा गैरकानूनी तरीके से फायदा लेने का अपराध है। इस धारा के तहत छह माह से लेकर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ गैंगरेप में आरोपित सुरक्षा मुख्यालय का कॉन्स्टेबल सरकारी असलहा लेकर फरार है। पुलिस को आशंका है कि वह गायत्री के साथ ही चल रहा है। कार्बाइन बरामद करने के लिए पुलिस गायत्री की तरह ही उसकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है।

गैंगरेप में सह आरोपी हेड कॉन्स्टेबल चंद्रपाल सुरक्षा मुख्यालय से गायत्री के गनर के तौर पर तैनात किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह शस्त्र जमा करने नहीं आया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से वह सरकारी कार्बाइन सहित भाग निकला। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जालौन स्थित उसके घर पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया।

कॉन्स्टेबल के जानकीपुरम स्थित घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन असलहा नहीं मिला। सीओ आलमबाग अमिता सिंह ने बताया कि शस्त्र की वजह से चंद्रपाल की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गईं हैं। पकड़े जाने के बाद उसके खिलाफ सरकारी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट भी दर्ज की।

गैंग रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद की गिरफ्तारी से बचने की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी । कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच होनी चाहिए। और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने गायत्री के खिलाफ आरोपों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी एक्ट) की धारा सात को बढ़ाने की भी मांग की है। नूतन के अनुसार एफआईआर में गायत्री के खिलाफ बालू खनन के पट्टे का लालच देकर रेप करने का आरोप है। इसके लिए नूतन ने डीजीपी जावीद अहमद व अन्य संबंधित अफसरों को ई-मेल भेजा है।

इस मामले में डीजीपी जावीद अहमद ने कहा है कि गायत्री भागा हुआ है इसलिए उसे भगौड़ा ही कहा जाएगा। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि अमेठी पुलिस और एसटीएफ भी गायत्री की तलाश कर रही है जल्द वह नहीं मिलता तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई भी करेगी