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सुलतानपुर: डकैती मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर। कोईरीपुर में दिनदहाड़े हुई डकैती एवं सगे भाईयों की हत्या के
मामले में आरोपी की तरफ से अपर जिला जज द्वितीय की अदालत में जमानत अर्जी
प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश नासिर अहमद ने आरोपी
की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

मामला चांदा थानाक्षेत्र स्थित कोईरीपुर कस्बे से जुड़ा है। जहां पर बीते
31 मई को हुई घटना का जिक्र करते हुए मदनलाल बरनवाल ने मुकदमा दर्ज
कराया। आरोप के मुताबिक उस दिन दिन में करीब तीन बजे असलहे से लैस बदमाश
उनकी दुकान में घुस आये और पांच लाख रूपये गुण्डा टैक्स मांगने लगे।
इंकार करने पर हमलावरों ने मदनलाल के परिवारीजनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला
दी। जिसमें अभियोगी के बेटे श्रवण व पवन की गोली लगने से मौत हो गई। जबकि
उनकी पत्नी श्यामादेवी घायल हो गई। इसी मामले में प्रकाश में आये आरोपी
लवी शंकर मिश्रा उर्फ लवी मिश्रा पुत्र दयाशंकर तिवारी आसपुर देवसरा जिला
प्रतापगढ़ की तरफ की तरफ से एडीजे द्वितीय की अदालत में जमानत अर्जी पेश
की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
तीन की हाजिरी माफी स्वीकृत, एक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी
सुलतानपुर। दहेज प्रताड़ना के मामले में अदालत ने सास समेत तीन आरोपियों
की हाजिरी माफी स्वीकृत कर ली। जबकि सऊदी अरब में रह रहे आरोपी पति की
हाजिरी माफी को निरस्त करते हुए न्यायाधीश सपना शुक्ला ने उसके विरूद्ध
गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है।

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत स्थित डिहवा इलाके से जुड़ा है। जहां
की रहने वाली हुस्ना बेगम पुत्री रईस अहमद ने ससुरालीजनों पर यह आरोप
लगाया है कि पति सईदुज्जमा, सास विलकीस बेगम, देवर वहीद व हसीब ने पांच
लाख रूपये दहेज की मांग को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसी
मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमें में सभी आरोपियों की
तरफ से हाजिरी माफी अर्जी प्रस्तुत की गई। अदालत ने पति के अलावा अन्य
तीनों आरोपियों की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली है। जबकि गैर हाजिर रहे
आरोपी सइदुज्जमा की हाजिरी माफी अर्जी निरस्त कर दी। वहीं अभियोजन पक्ष
ने अदालत को अर्जी देकर यह अवगत कराया कि आरोपी सईदुज्जमा मौजूदा समय में
सऊदी अरब में रहता है। उसके विरूद्ध सऊदी अरब के पते पर वारंट जारी कर
तामीला कराने की मांग की गई। जिस पर अदालत ने अर्जी को स्वीकार करते हुए
आरोपी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है।
प्रकरण में सुनवाई के लिए आगामी 11 मार्च की तिथि तय की गई है।
विवेचना में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष को लगी फटकार
सुलतानपुर। मोबाइल एजेंसी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में
अदालत के आदेश के बावजूद भी गौरीगंज थानाध्यक्ष के जरिये अग्रिम विवेचना
में लापरवाही बरती जा रही है। जिस पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए
न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने थानाध्यक्ष को जांच आख्या के साथ व्यक्तिगत
रूप से आगामी पेशी पर तलब किया है।

मामला गौरीगंज थानाक्षेत्र के सैठा तिराहे का है। जहां के रहने वाले
व्यापारी विनय अग्रहरि ने 2 अप्रैल 2014 की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज
कराया। आरोप के मुताबिक आरोपी सौरभ अवस्थी एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसकी
दुकान पर आया और खुद को लखनऊ आॅफिस से अटैच बताते हुए उससे मोबाइल एजेंसी
दिलाने के नाम पर 56 हजार रूपये हड़प लिए। दो-तीन दिनों तक जब सौरभ के
जरिये सामान नहीं भिजवाये गए तो विनय को इस बात की जानकारी हुई। तब उसने
थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने मनमुताबिक विवेचना कर प्रकरण
में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पुलिस की तफ्तीश को अभियोगी ने चुनौती दी,
जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रद्द कर दी और
प्रकरण में अग्रिम विवेचना का बीते 29 जून को आदेश दिया। बावजूद इसके
विवेचक के जरिये प्रकरण की तफ्तीश में घोर लापरवाही बरती जा रही है। जिस
पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए अदालत ने आगामी 4 अप्रैल के लिए गौरीगंज
थानाध्यक्ष को अग्रिम विवेचना रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया
है।

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