नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल 17 अप्रैल 2017 तक बढ़ा दी है। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 14,799 करोड़ रुपए बकाया मामले में सहारा समूह की लोनावला स्थित एंबी वैली टाउनशिप कुर्क करने का आदेश दिया था। बता दें, सहारा समूह की दो कंपनियां रियल एस्टेट के कारोबार में हैं जिन्हें निवेशकों के पैसे लौटाने हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सहारा को निर्देश दिए थे कि वह 20 फरवरी तक अपनी उन संपत्तियों की सूची न्यायालय को सौंपे, जिन पर कोई विवाद नहीं है।