नई दिल्‍ली: राजनीतिक दलों के वित्त पोषण एवं चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल के तहत केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि राजनीतिक दल एक व्यक्ति से 2,000 रुपये से अधिक का नकद चंदा नहीं ले सकते लेकिन वे दानदाताओं से चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए चुनाव बॉन्‍ड भी जारी किए जाएंगे। राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्यत: आय कर रिटर्न भरना होगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बॉन्‍ड जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दल एक व्यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपये का नकद चंदा ले सकते हैं।

राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बॉन्‍ड जारी करेंगे। अरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक दल चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्‍येक राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आय कर रिटर्न भरना होगा। राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली में सुधार लाने के महत्त्वपूर्ण कदम के बारे में जेटली ने कहा, 'राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जल्द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बॉन्‍ड जारी किए जाएंगे। सरकार इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बॉन्‍ड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।' उन्होंने कहा कि चंदा देने वाले केवल चैक और डिजिटल भुगतान कर मान्यता प्राप्त बैंकों से बॉन्‍ड खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्धारित बैंक खाते में यह बॉन्‍ड परिशोध्य होंगे।