नई दिल्ली: पांच राज्यों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चालू खाता खोलना होगा. बैंकों से पैसे निकालने की सीमा तय होने के बाद अब चुनाव आयोग प्रत्याशियों की सहूलियत के लिए इस संबंध में जल्द ही एक आदेश जारी करने वाला है.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज कुछ श्रेणी के बैंक खातों के लिए साप्ताहिक निकासी की सीमा में छूट दिए जाने के मद्देनजर चुनाव आयोग पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से चालू खाता खोलने के लिए कहेगा, ताकि वे बचत खातों के लिए तय सीमाओं से बच सकें.
केंद्रीय बैंक ने आज एटीएम व चालू खातों से दैनिक निकासी की सीमा में भी छूट दी है. इससे पहले रिजर्व बैंक ने आयोग की उम्मीदवारों के लिए नकदी निकासी की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये साप्ताहिक करने की मांग को खारिज कर दिया था. आयोग ने इस पर नाखुशी जताई थी.
सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चालू खाता खोलने को कहने का फैसला किया है, ताकि वे अपने चुनावी खर्च की व्यवस्था कर सकें. सूत्रों ने कहा कि इस तरह के कदम से उम्मीदवारों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध होगी. अभी बचत खातों पर नकदी निकासी की साप्ताहिक सीमा 24,000 रुपये पर ही है.
उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च को पूरा करने के लिए चुनाव खाता खोलते हैं, जिनकी निगरानी चुनाव आयोग करता है. चूंकि इसमें किसी विशेष श्रेणी के खाते का उल्लेख नहीं है, ऐसे में ज्यादातर उम्मीदवार बचत खाता ही खोलते हैं.
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