श्रेणियाँ: देश

कोर्ट ने माना, जाट आंदोलन के दौरान हुआ था सामूहिक बलात्कार

एसआईटी को दिए निर्देश, दरिंदों को जल्द से जल्द पकडे

नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा-सबूत मौजूद, मुरथल में हुआ था महिलाओं से बलात्कार, एसआईटी जल्द पकड़े आरोपियों कोपुलिस ने इस मामले में 5 कथित दंगाइयों पर रेप का आरोप लगाए थे, लेकिन जब उनका खून महिलाओं के अंडरगारमेंट्स में मिले सीमन से मैच नहीं हुआ तो उन पर से आरोप हटा लिए गए।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को माना कि फरवरी 2016 के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं से बलात्कार हुए थे। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान और घटनास्थल में मिले महिलाओं के अंडरगारमेंट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की विशेष जांच टुकड़ी से कहा है कि वह जल्द से जल्द दरिंदों की तलाश करे ताकि लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके।
टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक डिविजन बेंच ने खुली अदालत में यह बातें कहीं। कोर्ट ने दो गवाहों, जिनमें एक टैक्सी ड्राइवर भी था, के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उसकी टैक्सी से महिलाओं के घसीटते हुए बाहर निकाला गया था, जो इशारा करता है कि वहां रेप हुए थे। हाई कोर्ट ने सोनीपत की निचली में चल रहे इस मामले में आरोप तय करने पर रोक लगा दी है। अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के बाद इस मामले पर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था।

पुलिस ने इस मामले में 5 कथित दंगाइयों पर रेप का आरोप लगाए थे, लेकिन जब उनका खून महिलाओं के अंडरगारमेंट्स में मिले सीमन से मैच नहीं हुआ तो उन पर से आरोप हटा लिए गए। हाई कोर्ट ने एसआईटी से निचली अदालत में एक एफिडेविट फाइल करने को कहा जिसमें कहा गया था कि रेप के आरोप हटाए नहीं गए हैं और जांच अभी तक जारी है। इससे पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने एसआईटी पर गैर प्रोफेशनल रवैया से काम करने का आरोप लगाए थे, इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया था।

अनुपम गुप्ता ने कहा था कि सोनीपत की निचली अदालत ने हाई कोर्ट को नहीं बताया कि 5 आरोपियों पर रेप के आरोप हटा लिए गए हैं। उन्होंने एसआईटी की आलोचना करते हुए कहा था कि वह इस मामले में रक्षात्मक रवैया अपनाकर आरोपियों पर से रेप के आरोप हटाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने हाई कोर्ट से केस को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था।

इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह बताने को कहा था कि क्या वह इस मामले की जांच को तैयार है। इस पर वकील ने कहा था कि यूं तो एजेंसी पर बहुत दबाव है, लेकिन वह अदालत के आदेश का पालन करेगी। इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

Share

हाल की खबर

बाराबंकी में ऑक्सीजन फैक्ट्री में ब्लास्ट 1 कर्मचारी की मौत

ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी बाराबंकी । ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट हो गया। जिसमें की एक…

मई 13, 2024

राष्ट्रीय आय में मिले लोगों को हिस्सा- अखिलेन्द्र

भाजपा ने भारत गणराज्य की आर्थिक सम्प्रभुता को पहुंचाई क्षति, हारना जरूरीसमाज के मैत्रीभाव को…

मई 13, 2024

संविधान बदलने की बात करने वालों को बदलने जा रही है जनता: अखिलेश

बाराबंकी मे गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा का आयोजन। ब्यूरो चीफ फहीम…

मई 12, 2024

बहराइच में जेठ मेले का आगाज़ 30 मई से

02 जून को आएँगी ग़ाज़ी मियां की प्रतीकात्मक बारातें भारत नेपाल के सीमावर्ती जनपद उत्तरप्रदेश…

मई 12, 2024

UPSIFS लखनऊ के छात्रों ने IIT दिल्ली के बेलेस्टिक एन्ड आर्मर टेस्टिंग लैब में फोरेन्सिक की बारीकियों को सीखा

छात्रों को सीखने के अवसर और अन्वेषण कार्यो की जानकारी भी हासिल हो रही है…

मई 11, 2024

आज की राजनीति के संत हैं राहुल, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस

2024 के आम चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है . इसके पीछे…

मई 11, 2024