नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने देश में कैशलैस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के साथ ही अब कारोबारी अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके, चेक और अकाउंट में करेगा। मंत्रिमंडल ने शत्रुसंपत्ति अधिनियम को भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल के इस फैसले में कहा गया है कि कारोबारी को के पास मजदूरी का भुगतान नकद में करने का भी विकल्प होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि किस तरह से नकद में भुगतान कर सकेगा। अध्यादेश में कहा गया है कि जिस कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते होंगे वहां कंपनी को सैलरी अकाउंट में या चेक से देना होगी।

गौरतलब है कि आठ नंवबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद से सरकार ने नकद की जगह डिजिटल भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए हैं। कैशलेस पेमेंट की जगह ई-पेमेंट या चेक पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आम लोगों और व्यापारियों के लिए कई राहत भरे कदमों का ऐलान तो किया ही, 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा कर चुकी है।