नई दिल्ली: शहीद जैसा शब्द भारतीय सेना और पैरा मिलिट्री के मारे गए जवानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यह बात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोक सभा में मंगलवार को बताई.

"रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को बताया है कि अगर कोई जवान किसी ऑपरेशन के वक्त मारा जाता है तो उसके लिए शहीद जैसा शब्द सेना में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ऐसे ही अर्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता," केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीज़ू ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह बात कही.

शहीद शब्द का इस्तेमाल न करने के पीछे कारण यह है कि न तो पुलिस मेन्युअल में और न ही सेना के कानून में इसका प्रावधान है. हालांकि गृह राज्यमंत्री का कहना है कि मारे गए जवानों के परिवार या फिर उनके सम्बंधियों को पेंशन और एक्स ग्रेशिया कम्पनसेशन देने का प्रावधान है