नई दिल्ली: नोटबंदी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार ककर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि लोगों को परेशानी न हो इसका ध्यान सरकार रखे.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी है कि इस पर स्थिति कैसे सुधरेगी. केंद्र को 25 नवंबर तक जवाब देना है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से पूछा है कि आप विड्रॉल की लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को टीवी पर प्रसारित देश के नाम संदेश में पांच सौ और एक हज़ार रुपए मूल्य के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी. सरकार ने दो हज़ार और पांच सौ रुपए के नए नोट जारी किए हैं.

हफ्तेभर से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं. लोग बैंकों के आगे रात-रात भर जागकर लाइन लगा रहे हैं.