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24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट

नई दिल्ली: 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर मोदी सरकार ने रविवार रात कुछ बड़े फैसले लिए। वित्त मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार अब बैंक से कोई भी एक सप्ताह में 24 हजार रुपये निकाल सकता है। पहले यह सीमा 20000 रुपये की थी। अगर आपको विशेष जरूरत है तो बैंक एक दिन में भी 24 हजार रुपये दे सकते हैं। वहीं बैंक से एक दिन में अधिकतम 10,000 रुपये ही निकालने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, हवाई अड्डों, और अस्पतालों में 24 नवंबर तक पुराने नोट चलेंगे।

रविवार को पीएम मोदी ने नोट बैन के बाद आर्थिक मामलों पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दिया गया है। शशिकांत दास ने बताया कि देश के सभी टोल पर 24 नवंबर तक कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा. बिजली और पानी के बिल जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बिलों का भुगतान 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से किया जा सकता है।

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