सुलतानपुर। फैजाबाद के अदालत ने एसपी को सुलतानपुर जिले के नगर कोतवाल व तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष को गिरफतार करने का आदेश दिया है। इस आदेश से कोतवाल की परेशानी बढ़ गयी है।

नगर कोतवाली में तैनात दरोगा आजाद सिंह केशरी के खिलाफ फैजाबाद जिले के रीडगंज निवासी ऑटो पार्ट्स व्यवसायी तजिंदर सिंह मल्होत्रा ने 27 दिसंबर 2000 को परिवाद दायर किया था। इसमें आरोप था कि वह तरुण ऑटो पार्ट्स से पैसा लेकर जैसे ही बाहर निकले, आजाद केशरी ने लात-घूंसों से उनको मारापीटा और बेइज्जत किया था। मामले में कोर्ट नें सुनवाई के बाद उनको विचारण के लिए तलब किया। गैर जमानतीय वारंट तथा कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की, लेकिन विभागीय होने के कारण उन पर तामीला नहीं कराया जा रहा है और न ही आदेशिकाएं अदम तामीला वापस ही की जा रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने एसपी सुल्तानपुर को आदेशित किया है कि वह नगर कोतवाल आजाद सिंह केशरी को 16 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष पेश करें। यह भी स्पष्ट करें कि अदालत से जारी आदेशिकाओं का तामीला क्यों नहीं कराया गया और उन्हें क्यों नहीं वापस किया गया। पूर्व महिला थानाध्यक्ष शकुंतला उपाध्याय के खिलाफ भी किरन यादव ने परिवाद दायर किया था। इसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें प्रथमदृष्टया दोषी पाते हुए विचारण के लिए तलब किया। बीते 29 जनवरी से उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। कोर्ट ने फैजाबाद के एसएसपी अनंत देव को मामले में आदेशित किया है कि अभियुक्त शकुंतला उपाध्याय को गिरफ्तार करके कोर्ट में उपस्थित करवाना सुनिश्चित करवाएं। शकुंतला उपाध्याय भी महिला एसओ रह चुकी है।