लखनऊ: राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान गौरी शंकर प्रियदर्शी ने पत्र के माध्यम से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2016-17 हेतु चाइल्डवाईज डेटाबेस सूचना एंव प्रबन्धन प्रणाली (एस0डी0एम0आई0एस0) के संबंध में समय सारणी तथा वर्ष 2016-17 के प्रपत्रों के मुद्रण/डाटा इन्ट्री आदि हेतु बजट धनराशि अवमुक्त की गयी है।
यह जानकारी देते हुए राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान श्री जी0एस0 प्रियदर्शी ने बताया कि जनपद स्तर पर ब्लॉक स्तर के कर्मी, एन0पी0आर0सी0, प्रधानाध्यापकों आदि का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वर्ष 2015-16 में बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये यू-डायस डाटा के नामांकन के आधार पर प्रति बच्चा रू0 1.00 की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से विद्यार्थी डी0सी0एफ0 प्रपत्रों की प्रिन्टिग तथा ब्लाक स्तर पर डाटा इन्ट्री का कार्य किया जाना है।
श्री प्रियदर्शी ने बताया कि प्रपत्रों की प्रिन्टिग हेतु टेण्डर की कार्यवाही जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्पन्न की जायेगी। धनराशि के व्यय में मितव्ययिता पर ध्यान दिया जायेगा। उन्होने बताया कि जनपद स्तर पर विद्यार्थी डी0सी0एफ प्रपत्रों की प्रिन्ट ए-3 साइज पर किया जाएगा। प्रिन्टिग न्यूनतम 70 जी0एस0एम0 भार का कागज पर की जाए तथा यह विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रपत्र को भरते समय पेन की इंक उस पर न फैले और प्रपत्र स्वच्छ एवं पठनीय भरा जायेे।
श्री प्रियदर्शी ने बताया कि वर्तमान में (कक्षा-1 से 8) बच्चों के नांमाकन के आधार पर ही प्रपत्रों की नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार प्रिन्टिग करायी जाये। डाटा की शुद्वता को दृष्टिगत रखते हुए डाटा इन्ट्री का कार्य जनपद/ब्लाक स्तर पर एम0आईएस0 सेल द्वारा किया जायेगा। स्कूल स्तर से भरे गए स्टूडेन्ट डी0सी0एफ0 का शत-प्रतिशत सत्यापन एन0पी0आर0सी0 द्वारा किया जाएगा। डाटा एन्ट्र्ी से पूर्व एन0पी0आर0सी0 से प्राप्त सम्पूर्ण प्रपत्रों का 25 प्रतिशत सत्यापन ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। उन्होने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक के 05 विद्वालयों द्वारा भरे गए प्रपत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर किया जाएगा। विद्यार्थी डी0सी0एफ0 की छपाई तथा डाटा एन्ट्री कराने की प्रक्रिया में वित्तीय नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण प्रत्र मासान्त में निम्नांकित प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।