पीएफ निकालने के लिए अब एंप्लॉयर की इजाज़त जरूरी नहीं

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अब अपना पीएफ निकालने के लिए आपको अपनी पुरानी कंपनी के दफ्तर के चक्कर काटने अथवा पुराने एंप्लॉयर की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने यूएएन नंबर की मदद से अपना पीएफ खुद निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने फॉर्म 19 जारी किया है।

वाइसइन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी ने बताया कि ईपीएफ ने पिछले कुछ समय में काफी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे ईपीएफ अकाउंट को और भी आसान बनाया जा सके। पहले ईपीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपने पुराने एंप्लॉयर के पास जाना पड़ता था। कुछ फॉर्म भरकर उनसे अटैचमेंट लाना होता था। लेकिन अब ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालना आसान हो गया है। कर्मचारी ईपीएफओ से यूएएन के जरिए पैसे निकाल पाएंगे।

हेमंत रुस्तगी के मुताबिक नौकरी बदलने पर भी यूएएन नहीं बदलेगा। सारे एक्टिव ईपीएफओ यूजर को यूएएन मिलता है। यूएएन की मदद से ईपीएफओ से पैसा निकाला जा सकता है। यूएएन का हाल ईपीएफओ वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। ईपीएफओ की वेबसाइट से यूएएन के फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं।

नए ईपीएफ अकाउंट की योजना से अब ईपीएफ का पैसा नौकरी के 10 साल पूरे होने पर निकाल सकते हैं। ईपीएफ में से 8.33 फीसदी पेंशन में जाता है और बाकी की राशि पीएफ में जाती है। ईपीएफ से पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी। पीएफ का पैसा बीमारी का इलाज, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर निकाल सकते हैं। अगर दो महीने से बेरोजगार हैं तो पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। पीएफ खाता खोलने के 5 साल के अंदर पैसे निकालने पर टैक्स लगता है।