लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

विशिष्ट शिल्पकारों की पेंशन धनराशि दोगुनी करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की धनराशि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। 18 फरवरी, 2008 के शासनादेश के तहत वर्तमान में विशिष्ट शिल्पकारों को दी जा रही पेंशन की धनराशि 01 हजार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 02 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। शासनादेश में उल्लिखित अन्य प्रविधान एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

ज्ञातव्य है कि हस्तशिल्पियों द्वारा अपने कला कौशल से प्रदेश के शिल्प एवं कला-कृतियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलायी गई है। प्रतिकूल परिवेश में कार्य करने के कारण उनकी शारीरिक क्षमता एवं स्वास्थ्य, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा जल्दी प्रभावित होती है। जिसके कारण हस्तशिल्पियों के कार्य करने की क्षमता एवं कार्य में उत्तरोतर कमी आ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके ऐसे शिल्पकारों एवं दस्तकारों, जो भारत सरकार के शिल्पगुरु के रूप में चयनित किए गए हैं, अथवा जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, अथवा भविष्य में प्राप्त करेंगे। उन्हें 18 फरवरी, 2008 के शासनादेश के तहत विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना की 01 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है, जिसे बढ़ाकर 02 हजार रुपये किया गया है।
गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को यूनिफाॅर्म तथा पाठ्य पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को यूनिफाॅर्म तथा पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रति छात्र 05 हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

इसके अन्तर्गत परिषदीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के समान, गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को, यूनिफाॅर्म, पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें लगभग 16 हजार छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक सत्र 2016-17 में प्रति छात्र 05 हजार रुपये की दर से कुल 08 करोड़ रुपये का व्यय भार सम्भावित है। अपेक्षित धनराशि सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी, जिनके द्वारा यह धनराशि सीधे छात्र-छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों द्वारा बैंक में खोले गए खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
खाद्य तिलहन, खाद्य तेल एवं दालों की स्टाॅक सीमा को 30 सितम्बर, 2017 तक बढ़ाए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने खाद्य तिलहन, खाद्य तेल एवं दालों के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए खाद्य तिलहन, खाद्य तेल एवं दालों की स्टाक सीमा को 30 सितम्बर, 2017 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है।
इसके तहत, खाद्य तिलहन हेतु फुटकर विक्रेता के लिए 50 कुन्तल, बल्क कंज्यूमर हेतु 500 कुन्तल, थोक विक्रेता के लिए 1,000 कुन्तल, कमीशन एजेन्ट के लिए 1,000 कुन्तल तथा विनिर्माता हेतु 30 दिन की उत्पादन क्षमता के समतुल्य स्टाॅक सीमा तय की गई है। खाद्य तेल हेतु फुटकर विक्रेता के लिए 50 कुन्तल, बल्क कंज्यूमर हेतु 750 कुन्तल, थोक विक्रेता के लिए 750 कुन्तल, कमीशन एजेन्ट के लिए 750 कुन्तल तथा विनिर्माता हेतु 30 दिन की उत्पादन क्षमता के समतुल्य स्टाॅक सीमा तय की गई है।
इसी प्रकार, दालों (समस्त प्रकार की दालों सहित) के लिए स्टाॅक सीमा फुटकर विक्रेता के लिए 50 कुन्तल, थोक विक्रेता के लिए 1,500 कुन्तल, कमीशन एजेन्ट के लिए 1,500 कुन्तल तथा विनिर्माता हेतु 30 दिन की उत्पादन क्षमता के समतुल्य तय की गई है।

तिलहनी फसलों के बीजों पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं सोनभद्र, फतेहपुर एवं मिर्जापुर के किसानों को अनुमन्य अनुदान में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिए जाने की योजना के तहत तिलहनी फसलों के बीजों पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों एवं जनपद सोनभद्र, फतेहपुर एवं मिर्जापुर के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों पर अनुमन्य अनुदान में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके तहत खरीफ 2016 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों तथा मिर्जापुर, सोनभद्र एवं फतेहपुर कुल 10 जनपदों में तिल की 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियों के बीज वितरण पर केन्द्र से देय अनुदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार से निर्धारित विशेष अनुदान 8 हजार 800 रुपए प्रति कुन्तल को संशोधित कर 5 हजार 500 रुपए प्रति कुन्तल करने का निर्णय लिया गया है।

यह निर्णय भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय (आॅयल सीड डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-1/2015-एमएम-आई(ओएस) दिनांक 11 फरवरी, 2016 के क्रम में लिया गया है।

सुपारी, आयरन एण्ड स्टील तथा खाद्य तेल के परिवहन में फार्म-21 की अनिवार्यता की सीमा में संशोधन का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के अन्तर्गत सुपारी, आयरन एण्ड स्टील तथा खाद्य तेल के परिवहन के समय इनके साथ फार्म 21 रखे जाने की अनिवार्यता की वर्तमान सीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत 50 हजार रुपए या इससे अधिक मूल्य के मैन्था आॅयल/डी-मेन्थलाइज्ड आॅयल (डी0एम0ओ0)/मेन्थाॅल तथा 1 लाख रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य के सुपारी आयरन एण्ड स्टील तथा खाद्य तेल के
परिवहन के सम्बन्ध में फार्म-21 में ट्रान्सपोर्ट मेमो की व्यवस्था लागू की गई है।
साथ ही, इस अधिनियम की धारा 21(4) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1439/ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश- (64)-2010 दिनांक 3 नवम्बर, 2010 तथा अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1422/ग्यारह-9(125)/09-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(145)-2015 दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को विखण्डित कर दिया गया है एवं शासनादेश संख्या-क0नि0-25/ ग्यारह-2-2011-9(125)/09 दिनांक 6 जनवरी, 2011 को निरस्त कर दिया गया है।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता आदि की फीस व भत्तों में बढ़ोत्तरी

मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में आबद्ध मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता (लोक अभियोजक), अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम (अपर लोक अभियोजक-प्रथम), स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता-द्वितीय (अपर लोक अभियोजक-द्वितीय) तथा वाद धारक को वर्तमान में देय विभिन्न प्रकार की फीस व भत्तों में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता (लोक अभियोजक) की रिटेनर फीस को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 22 हजार रुपए प्रतिमाह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम (अपर लोक अभियोजक-प्रथम) की रिटेनर फीस को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिमाह, स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता-द्वितीय (अपर लोक अभियोजक-द्वितीय) की रिटेनर फीस को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 9 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

साथ ही, बहस हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता (लोक अभियोजक) की फीस को 5 हजार रुपए प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 7 हजार रुपए, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम (अपर लोक अभियोजक-प्रथम) की फीस को 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति कार्य दिवस, स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता-द्वितीय (अपर लोक अभियोजक-द्वितीय) की फीस को 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रति कार्य दिवस तथा वाद धारक की बहस हेतु फीस को 1 हजार 300 रुपए से बढ़ाकर 2 हजार रुपए कर दिया गया है।

विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का तात्कालिक प्रभाव से सत्रावसान कराने का निर्णय लिया है। वर्तमान में विधान मण्डल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

‘हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना’ के अन्तर्गत शिल्पकारों को एक वर्ष में दो बार मेलों अथवा प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने ‘हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना’ के अन्तर्गत शिल्पकारों को एक वर्ष में एक बार के स्थान पर दो बार मेलों अथवा प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि हस्तशिल्पियों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु उद्योग विभाग के 07 जनवरी, 2013 के शासनादेश के तहत मेलों/प्रदर्शनियों में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय एवं स्टाल किराए की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 10 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में यह सुविधा एक वर्ष में एक शिल्पकार को एक बार ही दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर एक वर्ष में दो बार कर दिया गया है।

भदोही कारपेट मार्ट के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने जनपद भदोही में निर्माणाधीन कारपेट मार्ट के भवन एवं बाउण्ड्री वाॅल के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, स्टोन क्लेडिंग, फ्रेमलेस टफेन ग्लास, फाॅल्स सीलिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, मेटल डेक सीट रुफिंग पाइल फाउण्डेशन आदि के काम कराए जा सकेंगे।

उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन के नवीन भवन के निर्माण में लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च विशिष्टियों के प्रयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है स्थानीय तहसील सरोजनी नगर के ग्राम हरिहरपुर में उ0प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन के निर्माण के तहत, मुख्य भवन में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन, आर्ट गैलरी, हाट एवं म्यूजियम के विशिष्ट कमरों में फाॅल्स सीलिंग का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कलाकृति (म्यूरल्स) का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों हेतु मीटिंग हाॅल एवं गैलरी में फाॅल्स सीलिंग लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।

ज्ञातव्य है कि वित्त व्यय समिति द्वारा प्रथम फेज के लिए 4958.50 लाख रुपए की धनराशि अनुमोदित करने के साथ-साथ भवन निर्माण में लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च प्रकृति की विशिष्टियों के प्रयोग को देखते हुए, इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद के अनुमोदन का परामर्श भी दिया गया था।
राज्य विधि आयोग के सुचारू संचालन से सम्बन्धित प्रस्तावों को मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा गठित सातवें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के सुचारू संचालन से सम्बन्धित प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत राज्य विधि आयोग का एक कैम्प कार्यालय जनपद इलाहाबाद में स्थापित किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें मा0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्ताें के समकक्ष रखने का निर्णय लिया गया है। आयोग में सदस्यों के पद पर नियुक्ति हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

उ0प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत होम्योपैथी निदेशालय में सृजित संयुक्त निदेशक (शिक्षा) एवं अपर निदेशक (शिक्षा) के 1-1 पद को होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली में शामिल करने के साथ ही, इन पदों पर भर्ती के स्रोत का निर्धारण किया गया है।