पटना। पटना हाइकोर्ट ने आज बिहार के सासाराम से बीजेपी नेता और सांसद छेदी पासवान की सांसद सदस्यता रद्द कर दी है। छेदी पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने के दौरान जामकारी छिपाने का आरोप है। इसी मामले पर आज सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति केके मंडल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। बीजेपी ने इस बार सासाराम सीट से छेदी पासवान को टिकट दिया था।
इसी आरोप के चलते सांसद के खिलाफ गंगा मिश्रा ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में गंगा मिश्रा ने छेदी पासवान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने उपर चल रहे आपराधिक मामले को चुनाव आयोग से छिपाया था और उन्होंने चुनावी हलफनामें में सारी जानकारी नहीं दी थी।
कोर्ट के फैसला पर छेदी पासवान ने कहा है कि वह हाइकोर्ट के फैसले की सम्मान करते हैं लेकिन वह आगे भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।