इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पावर कारपोरेशन में टेक्नीशियन ग्रेड-टू की भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी पावर कारपोरेशन आयोग से कहा कि 26 जून को होने वाली परीक्षा करा ले लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य ने सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि यूपी पावर कारपोरेशन ने दिसंबर 2015 में टेक्नीशियन ग्रेड-टू के 623 पद विज्ञापित किए। विज्ञापन में इसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, आईटीआई डिप्लोमा और कम्प्यूटर में ट्रिपल सी, ओ, बी या सी लेवल सर्टिफिकेट की अर्हता रखी गई थी। कम्प्यूटर के सर्टिफिकेट कोर्स डीओईएएसी कराती है।
विज्ञापन प्रकाशित होने पर अभ्यर्थियों ने निर्धारित शुल्क देकर भर्ती के लिए आवेदन किया। लेकिन यूपी पावर कारपोरेशन आयोग ने 28 अप्रैल 2016 को अर्हता में बदलाव कर दिया। इसके तहत ओ लेवल सर्टिफिकेट की की जगह भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कर दी गई। कहा गया कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सफल होने पर ही आगे की कॉपियां जांची जाएंगी।
उसके बाद आयोग ने तीन मई 2016 को नया विज्ञापन भी जारी कर दिया। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन पत्र जमा करा लिए जाने से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसके बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख लगाई है।