लखनऊ: प्रदेश सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) का नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुनः सर्वेक्षण कराने का निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही ‘‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वांस अधिनियम-2013‘‘ में निहित प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिये है।
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण सुनील कुमार ने बताया कि प्रदेश में मैनुअल स्कैवेंजर्स का सर्वेक्षण कराने के लिए नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराज विभाग को नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला उठानें वाले व्यक्तियों का अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पुनः सर्वेक्षण/चिन्हांकन की कार्यवाही आगामी दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना है।
श्री कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत नगरीय क्षेत्र में नगर निगमों के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा दो माह के अन्दर तथा नगर पालिकाओं में इनके मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा एक माह के अन्दर तथा ग्रीमाण क्षेत्रों में पंचायतों के मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा ही मैनुअल स्कैवेंजर्स का चिहांकन/सर्वेक्षण किया जाना है। अधिनियम के तहत अन्तिम रूप से चिन्हित मैनुअल स्कैवंेजर्स को फोटोयुक्त पहचान पत्र देने के साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इनका पुनर्वांस भी कराया जाना है।
शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर अभी तक कराये सर्वेक्षण में नगरीय क्षेत्र में 2404 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 7612 इस प्रकार प्रदेश भर में कुल मिलाकर 10016 मैनुअल स्कैवेंजर्स चिन्हित किये गये हंै, जिसको ंशासन ने समुचित नही पाया है। अतः सर्वेक्षण से वंचित रह गये विभिन्न जनपदों में कार्यरत मैनुअल स्कैवेंजर्स का पुनः सर्वेक्षण/चिन्हांकन कराने का शासन ने निर्णय लिया है।