नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरूवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायालय के आदेशानुसार फिलहाल गुजरात पुलिस दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
इस जोड़े पर अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में एक संग्रहालय की स्थापना के लिए उनके गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सबरंग ट्रस्ट द्वारा इकट्ठा किए गए 1.5 करोड़ रूपये के गबन का आरोप है। गुलबर्ग सोसायटी में वर्ष 2002 के सांप्रदायिक दंगे के दौरान 69 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीस्ता को निर्देश दिया कि वह गुजरात पुलिस के सामने एनजीओ की मदद करने वाले भारतीय और विदेशी दानकर्ताओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। पीठ ने कहा कि गुजरात पुलिस उन आवश्यक दस्तावेज की सूची प्रदान करेगी, जो इसे तीस्ता से लेनी है। न्यायमूर्ति ने तीस्ता को जांच-पड़ताल में गुजरात पुलिस का सहयोग करने के भी निर्देश दिए।
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