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हरिद्वार व ऋषिकेश की तीर्थयात्रा निःशुल्क

प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को अखिलेश का तोहफा

बुजुर्ग अपने साथ कम उम्र के निकट संबंधी को भी यात्रा में साथ रख सकेंगे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल नागरिकों को आगामी 09 मार्च से हरिद्वार एवं ऋषिकेश की निःशुल्क तीर्थयात्रा कराने का निर्णय लिया गया है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य नवनीत सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों का चयन जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए वरिष्ठतम नागरिकों को वरीयता देकर किया जायेगा।

श्री सहगल ने बताया कि चयनित यात्रियों को एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा जिसे आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा रेलवे से चार्टर किया जायेगा, लखनऊ से हरिद्वार तक यात्रा कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा हेतु चयनित यात्रियों को यात्रा के दौरान बजट श्रेणी की सुविधायें अनुमन्य होंगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रैवल किट उपलब्ध कराई जायेगी। यात्रियों द्वारा अपने निवास स्थान से लखनऊ रेलवे स्टेशन तक आने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों को प्रतिदिन सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय एवं रात का खाना (सिर्फ ट्रेन में) दिया जायेगा। यात्रियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में साफ एवं स्वच्छ धर्मशाला/डारमेट्री/होटल बहु साझेदारी के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। गाड़ी के प्रत्येक कोच में एक टूर सहचर की भी व्यवस्था रहेगी, जो यात्रियों की देखभाल, उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण, सूचना एवं अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगा। 

श्री सहगल ने बताया कि ट्रेन में कुल 1044 यात्रियों के लिये बर्थ आरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा यात्रा के दौरान आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा प्रत्येक यात्री का यात्रा दुर्घटना बीमा भी कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह सुविधा किसी भी वरिष्ठ नागरिक को जीवनकाल में एक बार ही अनुमन्य होगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक यात्री 01 फरवरी तक अपने जनपद के जिलाधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। चयनित यात्रियों को उनके चयन एवं संबंधित सूचनायें जिला अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी। 

श्री सहगल ने बताया कि व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरांत भी अभी तक जनपदों से चयनित यात्रियों की सूची शासन को उपलब्ध नहीं हुई है। इस संबंध में आज समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी वरिष्ठ आवेदक की पत्नी अथवा पति की अवस्था एवं (निकट संबंधी जैसे पुत्री-पुत्र इत्यादि) निर्धारित वरिष्ठ अवस्था से कम हो तो इस संबंध में नियमों को शिथिल करते हुए पति-पत्नी एक साथ यात्रा कर सकते हैं अथवा निकट संबंधी को साथ में ले जा सकते हैं। इन लोगों को भी विभाग द्वारा निःशुल्क यात्रा कराई जायेगी।

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