लखनऊ: उ0प्र0 के राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 अधिनियम-2005 के तहत आवेदकों को निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न कराने वाले 10 जन सूचना अधिकारियों को 250 रू0 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रू0 सीमा तक के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

सूचना आयुक्त उस्मान ने जिलाधिकारी मुरादाबाद कार्यालय के जन सूचनाधिकारी, मुरादाबाद सदर के तहसीलदार, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद, तहसीलदार मुजफ्फरनगर, अमरोहा तथा सहारनपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद जनपद के तीन ग्राम्य विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के उक्त आदेश पारित किये है।

राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आर0टी0आई0 के आवेदकों को विभागीय अधिकारियों /जन सूचना अधिकारियों द्वारा डराया वा धमकाया और उनको उत्पीड़ित किया जा रहा हैं। आयोग ने ऐसी शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए ऐसे जन सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अफसरों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सख्त चेतावनी भी दी है। श्री हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 आवेदकों से अपेक्षा की है यदि आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचना मांगने पर जो भी जन सूचना अधिकारी /विभागीय वरिष्ठ अधिकारी डराते-धमकाते अथवा परेशान एवं उत्पीड़ित करते हंै तो उसकी लिखित शिकायत भी राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 लखनऊ से कर सकते हैं जिस पर त्वरित सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।