नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए जो नए निर्देश जारी किए हैं उसे लोगों की जेब कट सकती है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पर्यावरण मुआवजे के रूप में दिल्ली के हर नागरिक से 100 से 500 रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।

एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक ये पैसा डिस्कॉम कंपनियों के जरिए बिजली बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। जो पैसा मिलेगा से सरकार को दे दिया जाएगा। यमुना में प्रदूषण को लेकर भी एनजीटी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने एमसीडी से 1 महीने के भीतर सभी नालों को साफ करने को कहा है। एनजीटी ने एमसीडी पर बरसते हुए कहा कि उसने अब तक कुछ नहीं किया है। एनजीटी अब और बाहनेबाजी नहीं सुनेगा।

दिल्ली में बिजली बिल के साथ 500 रुपये का एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पर्यावरण मुआवजे के रूप में दिल्ली के हर नागरिक से 100 से 500 रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।

एनजीटी ने आदेश दिया है कि खुले नालों में कूड़ा फेंकने वालों से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाए। एनजीटी का कहना है कि यमुना में होने वाला 77 फीसदी प्रदूषण खुले नालों की वजह से है। यमुना के किनारे गैरकानूनी धुलाई पर भी एनजीटी ने पाबंदी लगा दी है। एनजीटी ने कहा है कि यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का प्रोजेक्ट 2016 तक लागू हो जाना चाहिए