उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी

लखनऊ ब्यूरो
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, दिशानिर्देशों के अनुसार जुलूसों पर प्रतिबंध है लेकिन घरों के अंदर ‘ताजियादारी ‘ और ‘मजलिस’ की अनुमति दी गयी है।

योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने शनिवार को एक आदेश जारी कर जिला अधिकारियों से मोहर्रम के दौरान किसी भी धार्मिक जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं देने को कहा। आदेश में कहा गया है, “कोविड -19 महामारी के कारण, किसी भी जुलूस / ‘ताजि़या’ को निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को जारी आदेश में कहा कि घर पर अधिकतम 50 लोगों के साथ ताजिया और मजलिस की स्थापना की जा सकती है। अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक नेताओं से बात करने का भी निर्देश दिया।

गौरतलब है कि मुहर्रम पर लगी पाबंदियों को लेकर शिया समुदाय के धर्म गुरुओं द्वारा अपनी नाराज़गी का इज़हार किया गया है. गोंडा में पुलिस द्वारा ताज़ियों अक पमाण करने की घटना के बाद शिया समुदाय की नाराज़गी और भी बढ़ गयी है. मौलाना कल्बे जवाद ने तो योगी सरकार को चेतावनी भी दे डाली थी.