लखनऊ ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए अब कोविड की निगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा. रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की आलाधिकारियों संग एक अहम बैठक में यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कहा गया है कि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी दर 3 फीसदी से ज्यादा है, वहां से आने वाले यात्रियों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट (RT-PCR) लाना अनिवार्य रहेगा. ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोविड रिपोर्ट सिर्फ चार दिन पुरानी हो सकती है.

सीएम ने उन लोगों के लिए छूट की बात भी कही है जिन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं. लेकिन फिर भी सड़क/वायु/रेल मार्गों के अलावा निजी साधनों से आ रहे तमाम लोगों पर ये नियम लागू रहने वाले हैं. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट’ की नीति पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा है कि जो भी शख्स कोविड प्रभावित राज्यों से यूपी में एंट्री लेगा, उनकी समय रहते कांटेक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है. वहीं आगमन पर एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग की बात भी कही गई है.

योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का राज्य में सख्ती से पालन होना चाहिए. उन्होंने कहा है कि इन्फ्रारेड थर्मामीटर के जरिए भी व्यापक स्कैनिंग पर जोर देना होगा. अभी के लिए सीएम की तरफ से ये दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, आने वाले दिनों में एक SOP भी जारी कर दी जाएगी.