टीम इंस्टेंटख़बर
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. हालांकि, उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से बातचीत कर कांवड़ यात्रा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करें. साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है.
पिछले हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वे कांवड़ संघों से बात करें और यह सुनिश्चित करें कि यात्रा में अनावश्यक भीड़ ना हो.
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