टीम इंस्टेंटखबर
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष NIA कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को खिलाफ आतंकी मामले में UAPA समेत सभी आरोपों में दोषी करार दिया. कोर्ट ने NIA को कहा है कि वो यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति का पता करने के लिए यासीन की संपत्ति का विश्लेषण करें, साथ ही NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा है. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 25 मई को करेंगी, उस दिन कोर्ट यासीन की सजा की मात्रा पर बहस सुनेगी.

आपको बता दें कि इससे पहले यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगे मामलों में ‘प्लीड गिल्टी’ किया था यानि अपराध को स्वीकार करना. कोर्ट ने यासीन की दलील को स्वीकार करते हुए दोषी करार दे दिया है. मामले में यासीन को कितनी सजा मिलेगी इसपर फैसला कोर्ट आगे करेगी. लेकिन इस मामले में यासीन को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने के आरोप हैं.