अहमदाबाद: साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े तीन सिविल सूट में साबरकांठा जिले की एक तालुका कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शनिवार (05 सितंबर) को यह आदेश जारी किया है। तीनों मामलों में नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी बनाया गया था। ये मामले दंगों के पीड़ितों के रिश्तेदारों ने दाखिल कराए थे। मोदी की तरफ से एक वकील ने कोर्ट को नाम हटाने के लिए आवेदन दिए थे।

प्रांतीज कोर्ट के प्रधान वरिष्ठ सिविल जज एस के गढ़वी तीन सूटों में मोदी का नाम प्रतिवादी के तौर पर हटाने के इस फैसले पर पहुंचे। अदालत के अनुसार, मोटे तौर पर जज ने माना कि वादी मामले को खींचने की कोशिश कर रहा है। मोदी के खिलाफ आरोप “केवल सामान्य, गैर विशिष्ट और अस्पष्ट” थे और यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दंगों के समय अपराध स्थल पर मौजूद थे। दंगों में मुआवजे के लिए ये तीन सिविल सूट पीड़ितों के परिजनों, शिरीन दाऊद, शमीमा दाऊद (दोनों ब्रिटिश नागरिक) और इमरान सलीम दाऊद द्वारा दायर किए गए थे।