लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर अब 10 साल कारावास तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट