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पहलवानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-आज ही दर्ज हो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस

दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, “हमने FIR दर्ज करने का फैसला किया है, हम इसे आज दर्ज करेंगे।”

महिला पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “हम दो आधारों पर चिंतित हैं – पहला – सुरक्षा और दूसरा – उनके खिलाफ 40 मामले हैं।”

प्रधान न्यायाधीश ने मेहता से कहा, सॉलिसिटर साहब, हम आपका बयान दर्ज करा देंगे, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. दूसरा, हम कहेंगे कि नाबालिग शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

अदालत द्वारा इस मामले को अगले सप्ताह उठाए जाने के पहलू पर मेहता ने कहा कि यह अलग दिशा में जा रहा है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि अदालत जांच की निगरानी नहीं करेगी और पुलिस से पूछेगी कि क्या किया जा रहा है।

पीठ ने कहा कि सिब्बल ने सीलबंद लिफाफे में एक हलफनामा दायर किया है क्योंकि एक नाबालिग लड़की की सुरक्षा को लेकर आशंका है, जो कथित शिकार है।

पीठ ने दिल्ली पुलिस को खतरे की धारणा का आकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और यह निर्देश अन्य शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में पुलिस द्वारा स्वतंत्र खतरे की धारणा के रास्ते में नहीं आएगा। शीर्ष अदालत ने मामले को अगले शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पहलवानों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहे।

याचिका में कहा गया है कि जिन महिला एथलीटों ने देश को गौरवान्वित किया है, वे यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं और जिस समर्थन की वे हकदार हैं, उसे पाने के बजाय उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति है और न्याय से बचने और कानूनी व्यवस्था में और हेरफेर करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है।

याचिका में कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को गंभीरता से ले और तत्काल प्राथमिकी दर्ज करे। साथ ही एफआईआर दर्ज करने में देरी कर न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें।

एफआईआर दर्ज करने में देरी न केवल पुलिस विभाग की विश्वसनीयता को कम करती है बल्कि यौन उत्पीड़न के अपराधियों को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे महिलाओं के लिए आगे आना और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है।

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