टीम इंस्टेंटखबर
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट पोस्टग्रेजुएट (NEET-PG) 2022 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया। यह परीक्षा 21 मई को आयोजित की जानी है। यह याचिका डॉक्टरों के एक समूह द्वारा दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की नीट-पीजी 2022 की परीक्षा टालने वाले याचिका खारिज कर दी है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा टालना अराजकता और अनिश्चितता पैदा करेगा। यही नहीं ये रोगी के देखभाल को भी प्रभावित करेगा और इससे नीट पीजी की तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 की परीक्षा टालने वाले याचिका पर कहा कि इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी भी होगी। ये सरकार की पॉलिसी का मामला है। बता दें कि मेडिकल के छात्रों ने नीट पीजी 2022 परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट से नीट-पीजी 2022 की परीक्षा को टालने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि डॉक्टरों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। वहीं नीट-पीजी 2021 की काउंसलिंग अभी तक चल रही है।
नीट-पीजी 2021 की काउंसलिंग और नीट-पीजी 2022 की परीक्षा का भी आपस में टकराव हो रहा है। ऐसे में नीट पीजी 2022 में भाग लेने के इच्छुक डॉक्टरों को परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ा और समय दिया जाए। डॉक्टरों को इस परीक्षा के लिए कम से कम चार हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कोर्ट से मांग की थी वह केंद्र को निर्देश दे कि जो उम्मीदवार नीट-पीजी (NEET PG 2021) काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, उन्हें नीट-पीजी 2022 परीक्षा के लिए पंजीकृत करने की इजाजत दी जाए।
इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिख कर 21 मई 2022 को प्रस्तावित नीट-पीजी परीक्षा (NEET-PG exam) स्थगित करने का अनुरोध किया है।
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