टीम इंस्टेंटखबर
बीते दिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह फिलहाल देशद्रोह कानून पर कोई सुनवाई न करे, क्योंकि उसने इस कानून की दोबारा से समीक्षा करने का फैसला लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को यह सूचित करने के लिए 24 घंटे का समय दिया कि क्या वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करेगा कि वे देशद्रोह के मामलों को तब तक रोके रखें जब तक कि धारा 124 ए (आईपीसी) की समीक्षा करने की सरकार की प्रस्तावित कवायद पूरी नहीं हो जाती।

यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक उस धारा पर काम हो रहा है, तब तक के लिए उस मुकदमे के तहत कोई काम न हो। अब केंद्र सरकार को बुधवार को अपने जवाब के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है।

इस बीच, शीर्ष अदालत ने देशद्रोह कानून की फिर से जांच होने तक सुनवाई टालने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इससे पहले, अदालत ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने में कितना समय लगेगा और सरकार इसके दुरुपयोग को कैसे दूर करेगी।

एक दिन पहले, सरकार ने कहा कि वह ब्रिटिश युग के कानून की फिर से जांच कर रही है और अदालत से इस मामले पर उसके समक्ष सुनवाई याचिकाओं पर आगे नहीं बढ़ने का आग्रह किया। जब मेहता ने कहा कि पुनर्विचार चल रहा है, तो शीर्ष अदालत ने कहा कि चिंताएं हैं कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि केंद्र तीन-चार महीने में पुनर्विचार का काम पूरा कर सकता है और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है कि आईपीसी की 124ए के तहत मामलों को तब तक के लिए स्थगित रखा जाए।

केंद्र से SC ने कहा, ‘जमीनी स्तर पर देशद्रोह कानून से कौन निपट रहा है? पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस स्टेशन आदि। आप उन्हें कानून की पुन: परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश क्यों नहीं दे सकते।’

अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा था कि हनुमान चालीसा का जाप करने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हलफनामे में ही कहा गया है कि कानून का दुरुपयोग हुआ है, आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? अदालत ने कहा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस अदालत की कवायद को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि विधायिका को छह महीने या एक साल के लिए पुनर्विचार करने में समय लगेगा क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने का आग्रह किया था।