नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच देश के तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि छात्रों को यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना पास नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा, ‘राज्यों को छात्रों को प्रोमोट करने के लिए जरूर परीक्षाओं को आयोजित कराना होगा। राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत महामारी को देखते हुए परीक्षा को टाल सकते हैं और फिर यूजीसी से तारीख फिक्स करने को लेकर चर्चा कर सकते हैं।’
यूजीसी ने इससे पहले ये निर्देश दिए थे कि 30 सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं पूरी कर ली जाएं। इसके खिलाफ हालांकि कुछ लोगों की ओर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी।
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