नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया ग्रुप से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) घोटाला मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के पास जाने को कहा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान काम करता रहा है और मीडिया समूह को उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसका कार्यालय वर्ली में है।
जांच को लेकर संशय जताया
मीडिया हाउस के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जारी जांच को लेकर संशय जताते हुए कहा, ‘‘हाल के दिनो में आयुक्तों के साक्षात्कार देने का चलन देखा जा रहा है।’’ मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के संबंध में एक मामला दर्ज किया है और जांच के लिए रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एस सुंदरम को सम्मन जारी किया है। पुलिस ने ‘फक्त मराठी’ और ‘बॉक्स सिनेमा’ के मालिकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मालिकाना हक वाले आर्ग आउटलाइयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न्यायालय में यह याचिका दायर की है।
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