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राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों के कांग्रेस में विलय का फैसला स्पीकर पर छोड़ा

जयपुरः भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की ओर से दायर छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई की है और याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष से निर्णय लेने को कहा गया है। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने याचिका खारिज की।

बसपा ने दी थी चुनौती
याचिकाकर्ताओं ने बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी थी और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के साथ जाने वाले विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया , लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा शामिल हैं।

स्पीकर ने दिया था आदेश
इन सभी छह विधायकों ने वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ा और जीता था लेकिन सितंबर 2019 में ये पाला बदलकर कांग्रेस के साथ चले गए। विधायकों ने 16 सितंबर 2019 को विलय के बाबत एक आवेदन दाखिल किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया था।

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