देश

मोदी सरनेम मामले में राहुल को मिली व्यक्तिगत हाज़री से छूट

पटना:
पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. पटना हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 15 मई की तारीख दी है.

पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई तय की है. पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को दिए गए बयान पर 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. मोदी सरनेम के बारे में हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के बाद उन्हें 25 अप्रैल को पेश नहीं होना पड़ेगा।

बता दें कि मोदी सरनेम की मानहानि के चार साल पुराने मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद सचिवालय ने उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी थी. गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था.

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Tags: rahul gandhi

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