नई दिल्ली:
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 होगी, जिसमें 776 सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं. राज्यसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी होंगे. सांसदों के लिए वोटिंग का स्थान संसद और विधायकों के लिए संबंधित राज्य की विधानसभाएं होंगी लेकिन पूर्व सूचना पर किसी भी अन्य लोकेशन पर वोट डाले जा सकते हैं. इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होगी.
वोट डालने के लिए आयोग अपनी ओर से पैन प्रोवाइड कराएगा. अन्य पैन का इस्तेमाल करने पर मतगणना के समय वोट अवैध करार दिया जाएगा. नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 15 जून से शुरू होगी और अंतिम तिथि 29 जून होगी 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई होगी
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि पार्टियां अपने सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकेंगी. उन्होंने कहा कि घूस या अन्य तरीके से वोट के लिए लुभाने की कोशिश अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्शन को अवैध घोषित किया जा सकता है.
देश में कोविड को लेकर स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से कोविड को लेकर स्थिति इस समय गंभीर नहीं है. इसके बावजूद वोटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.
गौरतलब है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने शीर्ष संवैधानिक पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है.
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