लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में अब खून के रिश्ते से बाहर अचल संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देने का नियम बन गया है। पहले पावर ऑफ अटार्नी देने में 50 रुपए ही लगते थे, लेकिन अब रजिस्ट्री की तरह स्टांप शुल्क देना होगा। यानी जैसी संपत्ति होगी, उतनी ही रजिस्ट्री फीस लगेगी। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो पावर ऑफ अटार्नी देने पर फुल स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें रक्त संबंध से बाहर अचल संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटार्नी देनी है तो उस पर स्टांप ड्यूटी लगेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब से पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल सेल डीड के तौर पर नहीं किया जा सकेगा.
कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एक्ट के प्रावधान में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते अब यदि कोई व्यक्ति अचल संपत्ति का पावर ऑफ अटार्नी रक्त संबंधियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो उसे पूरी स्टांप ड्यूटी देनी होगी.
अभी तक किसी को पावर ऑफ अटार्नी देकर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर 50 रुपए की स्टांप ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब यह नहीं चलेगा क्योंकि सरकार ने इसे रोकने के लिए कदम उठाए हैं और स्टांप एक्ट संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. है।
अब ऐसे में पावर ऑफ अटॉर्नी में बनम (जमीन की रजिस्ट्री) की तरह ही संपत्ति के बाजार मूल्य के हिसाब से स्टांप शुल्क लगाया जाएगा, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कल यानी मंगलवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें रियल एस्टेट स्टांप ड्यूटी का प्रस्ताव भी शामिल था.
बभनी, सोनभद्ररोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और पर्यावरण की रक्षा जैसे जनता के जीवन…
उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024…
मृतको में एक ही परिवार की दो सगी बहने, परिजनो में मचा कोहरामएसडीएम-सीओ समेत पुलिस…
बाइक सवार मित्रों को गांव से घसीटते हुए एक किलो मीटर दूर ले गई,सहमे लोग…
मुंबईएचडीएफसी बैंक के मोबाइल ऐप पेज़ैप (PayZapp) को 'सेलेंट मॉडल बैंक' अवार्ड मिला है। एचडीएफसी…
-कम सैलरी में पत्रकारों का 24 घंटे काम करना सराहनीयः पवन सिंह चौहान -यूपी वर्किंग…