• 3 तस्करो की 90 लाख की चल-अचल सम्पत्ति व एक बाइक कुर्क
  • तस्करो ने बार्डर पर तस्करी कर कई वर्षो में अर्जित की लाखों की सम्पत्ति

रिपोर्ट- रमेश चन्द्र गुप्ता

बहराइच: जिले में गंभीर अपराधों में संलिप्त शातिर अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी सम्पत्ति कुर्क किये जाने के क्रम में रूपईडीहा पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों की 81 लाख कीमत की अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए बैंक मेे जमा 9 लाख की नगदी व एक बाइक को कब्जे में लिया।

पुलिस कप्तान डा0 विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि गम्भीर अपराधों में लिप्त रहे 3 शातिर अभियुक्तो पर धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उनकी चल/अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही रूपईडीहा पुलिस द्वारा की गई। उन्होने बताया कि शातिर तस्कर मतीन पुत्र नन्हे निवासी केवलपुर थाना रुपईडीहा की नेपाल बॉर्डर पर तस्करी कर अर्जित सम्पत्ति केवलपुर स्थित करीब 37 लाख कीमत का मकान एवं पोस्ट ऑफिस मे अभियुक्त व उसकी पत्नी रुकसाना के नाम से जमा 9 लाख की नगदी समेत 46 लाख की सम्पत्ति कुर्क की गई।
श्री मिश्र ने बताया कि रूपईडीहा पुलिस द्वारा अभियुक्त ओम प्रकाश सोनी पुत्र राम बहादुर उर्फ राम कुमार निवासी केवलपुर थाना रुपईडीहा के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए केवलपुर स्थित करीब सवा सोलह लाख कीमत का मकान तथा उसकी पत्नी कृष्णा सोनी के नाम दर्ज साढ़े लाख कीमत का प्लाट एवं करीब 17 लाख कीमत की दुकान को कुर्क किया गया।

इसी के साथ शातिर गोकश कन्छेद पुत्र मोहम्मद अली निवासी मधुबन थाना रुपईडीहा के विरूद्ध 14(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उसकी बाइक कीमत 22.5 हजार बाइक संख्या-यूपी-40, एफ-5347 कीमती 22,500 रूपये को कुर्क किया गया है।